बंगाल जला रहे 'दंगाइयों' पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही ममता ? कोर्ट ने लगाई फटकार

बंगाल जला रहे 'दंगाइयों' पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही ममता ? कोर्ट ने लगाई फटकार
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कोलकाता: पैगम्बर मोहम्मद के कथित अपमान को लेकर पश्चिम बंगाल में मच रहे बवाल को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी की सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। अदालत ने कहा कि अगर राज्य की पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में अक्षम है, तो केंद्रीय सुरक्षाबलों को बुलाए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने हिंसा वाले इलाकों का CCTV फुटेज एकत्रित करने को कहा है, ताकि हिंसा में शामिल दंगाइयों की शिनाख्त की जा सके और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। 

पीठ ने यह भी कहा कि राज्य के महाधिवक्ता को उन लोगों को मुआवजा देने के मुद्दे पर भी राज्य सरकार का स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए, जिनकी संपत्ति को हिंसा के दौरान नुकसान पहुंचा है। उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को 15 जून तक रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि राज्य के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएँ कि कोई अप्रिय घटना न हो और शांति व्यवस्था बरकरार रहे। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि, 'अगर राज्य की पुलिस किसी भी स्थान पर स्थिति को नियंत्रित करने में नाकाम रहती है तो प्राधिकारी फ़ौरन कदम उठाते हुए केंद्रीय बलों को बुलाएँ।'

बता दें कि हाई कोर्ट अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा दाखिल अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। नीलाद्री साहा नामक एक शख्स ने अपनी याचिका में कहा है कि जब भाजपा का दफ्तर जलाया जा रहा था, तब पुलिस मूकदर्शक बनकर खड़ी हुई थी। याचिका में सैन्य या केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की माँग की गई थी। वहीं, एक अन्य याचिका में 9 जून 2022 को हावड़ा अंकुरहाटी क्षेत्र में नेशनल हाईवे को बाधित करने और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने वाले उपद्रवियों की शिनाख्त कर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने और उन पर भारी जुर्माना लगाने की माँग की गई है।

बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के अपमान के नाम पर बंगाल के हावड़ा, मुर्शिदाबाद, 24 परगना जैसे कई जिलों में दंगाइयों द्वारा भारी उपद्रव मचाया गया। इस दौरान दंगाइयों ने ना केवल पुलिस पर पत्थरबाज़ी की, बल्कि कई हिंदू परिवारों के घरों में आग लगा दी थी। वहीं, नदिया जिले में स्थित बेथुआडहरी में 1000 मुस्लिमों की भीड़ ने इंडियन रेलवे को निशाना बनाया गया और ट्रेन में तोड़फोड़ मचाई थी। इस दौरान कई यात्रियों को भी चोटें भी आईं। मुस्लिम भीड़ ने रेलवे स्टेशन और ट्रेन पर जम कर पथराव किया था। इतना सब होने के बाद भी ममता सरकार द्वारा दंगाइयों पर कार्रवाई करने में ढिलाई बरत रहीं हैं, ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का रुख किया है। 

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