कोपर्डी रेप केस में 3 दोषियों को फांसी की सजा

कोपर्डी रेप केस में 3 दोषियों को फांसी की सजा
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मुंबई. मुंबई के अहमद नगर कोपर्डी में नाबलिक से सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में जिला सत्र न्यायालय ने तीनो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. 

इस मामले में 18 नवंबर को अहमद नगर सेशन कोर्ट ने कोपर्डी रेप केस के मुख्य अभियुक्त जीतेंद्र बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भावल और नितिन गोपीनाथ को दोषी करार दिया था. विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम के मुताबिक सुनवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ 31 गवाही के अलावा 24 परिस्थितिजन्य सबूत भी अदालत में पेश किए गए थे.

गौरतलब है कि कोपर्डी में 13 जुलाई 2016 को एक 15 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. हत्या के दौरान उसके पूरे शरीर पर घाव कर दिए गए थे. इस घटना के कारण महाराष्ट्र में आक्रोश पैदा हो गया था. पीड़ित की तरफ से कोर्ट में उज्ज्वल निकम ने कहा था कि यह दुर्लभ मामला है इसलिए तीनों को सजा ए मौत दी ही जानी चाहिए.

लड़की मराठा थी इसलिए घटना के बाद मराठाओं ने पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन किए थे. उन लोगों ने इस घटना में न्याय के साथ-साथ काफी वक्त से लंबित पड़े आरक्षण के मुद्दे को भी हवा दी थी। मराठाओं द्वारा पढ़ाई और नौकरी में आरक्षण की मांग की गई थी.

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