कृष्ण जन्मभूमि मामला: मथुरा अदालत में पेश की गई हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी, मस्जिद को हटाने की मांग

कृष्ण जन्मभूमि मामला: मथुरा अदालत में पेश की गई हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी, मस्जिद को हटाने की मांग
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लखनऊ: श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह को हटाए जाने के अनुरोध से संबंधित सभी लंबित याचिकाओं पर चार माह के भीतर कार्यवाही पूरी करने संबंधी इलाहाबाद हाई कोर्ट के हाल के आदेश की एक प्रति मंगलवार को मथुरा के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की कोर्ट में पेश की गई।

मामले की अगली सुनवाई की तारीख एक जुलाई मुक़र्रर की गई है। याची मनीष यादव के वकील दीपक शर्मा ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश की एक प्रति सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ज्योति सिंह की कोर्ट में पेश की गई। लखनऊ के रहने वाले मनीष यादव ने खुद को भगवान कृष्ण का वंशज बताते हुए 15 दिसंबर 2020 को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक मुकदमा दाखिल किया था, जिसमें कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि वह कटरा केशव देव मंदिर के एक हिस्से पर बनाई गई शाही मस्जिद ईदगाह को दूसरी जगह शिफ्ट करने के आदेश दे। 

याची का दावा है कि मस्जिद, केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ जमीन के एक हिस्से पर बनाई गई है। अपनी याचिका के निस्तारण में विलंब को देखते हुए याची मनीष यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में भी एक याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने पिछली 12 मई को मथुरा की कोर्ट को इस मामले से संबंधित सभी याचिकाओं पर कार्यवाही चार महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए थे।

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