अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चल रही कुलभूषण जाधव की सुनवाई, पाकिस्तान ने सुनाई है सजा-ए -मौत

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नई दिल्ली: इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई आरंभ हो गई है. भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के केस में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) में सोमवार से आरंभ हो रही चार दिवसीय सार्वजनिक सुनवाई में भारत और पाकिस्तान अपना-अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखेंगे.

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उल्लेखनीय है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में सजा-ए -मौत सुनाई है. वहीं भारत का कहना है कि जाधव निर्दोष हैं. भारत के 48 वर्षीय जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा ‘‘हास्यास्पद मुकदमे’’ में सुनाई गई सजा के खिलाफ मई 2017 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी. पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी. भारत ने आठ मई 2017 को अदालत से संपर्क करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने जाधव तक राजनयिक संबंधी पहुंच से कई बार मना कर, राजनयिक रिश्तों से संबंधित 1963 की विएना संधि का ‘‘घोर उल्लंघन’’ किया है.

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द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए स्थापित की गई आईसीजे की 10 सदस्यीय पीठ ने 18 मई 2017 को मामले का समाधान होने तक जाधव की सजा पर अमल करने से पाकिस्तान को रोक दिया था. आईसीजे ने मामले में सार्वजनिक सुनवाई के लिए 18 से 21 फरवरी तक का समय तय किया है. यह सुनवाई द हेग, नीदरलैंड स्थित पीस पैलेस में चल रही है.

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