नई दिल्ली : नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में भारत द्वारा किये गए प्रयासों से देश को बड़ी सफलता मिली है. भारत की अपील पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है. बता दें कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है. कुलभूषण जाधव अभी पाकिस्तान की जेल में बंद हैं. अब पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को तब तक फांसी नहीं दी जा सकती है जब तक कि इंटरनेशनल कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं कर लेता है.
गौरतलब है कि भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में इस मसले को बेहद गंभीरता और ठोस प्रमाणों के साथ उठाया. भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में कहा कि फांसी के खिलाफ अपील करने के लिए बहुत कम समय है और पाकिस्तान में सभी विकल्प पर विचार करने के लिए समय भी नहीं है. इस फैसले को भारत सरकार की बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है. इस फैसले के बाद कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में कानूनी मदद भी मिल सकेगी.
बता दें कि कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर लगी रोक को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया है. सुषमा ने बताया कि उन्होंने कुलभूषण की मां को इस फैसले की जानकारी दी है. हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) ने पाकिस्तान में होने वाली कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है.सुषमा ने ट्वीट कर कहा, मैंने इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश के बारे में खुद कुलभूषण जाधव की मां को बताया है. अपने अगले ट्वीट में सुषमा ने कहा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के समक्ष कुलभूषण जाधव केस में भारत का पक्ष सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे रख रहे हैं.
यह भी देखें
पाकिस्तान कुलभूषण जाधव की हेल्थ कंडीशन पर सर्टिफिकेट दे
भारत ने पाकिस्तान को सौंपी कुलदीप जाधव की मां की अपील