कुलदीप सेंगर पीड़िता के पिता की हत्या में दोषी करार, जज के सामने बोली ऐसी बात

कुलदीप सेंगर पीड़िता के पिता की हत्या में दोषी करार, जज के सामने बोली ऐसी बात
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दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में यूपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर सहित 7 लोगों को दोषी करार दिया है, जबकि 4 लोगों को बरी कर दिया गया है.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई के दौरान तीस हजारी कोर्ट के सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा कि यह मेरे करियर का सबसे बेहतरीन ट्रायल था. केंद्रीय जांच एजेंसी और पीड़िता के वकील धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने अच्छा काम किया. वे बधाई के पात्र हैं. वहीं दोषी कुलदीप सेंगर ने अदालत में निर्दोष होने की गुहार लगाई, लेकिन जज धर्मेंश शर्मा ने टिप्पणी में कहा कि तुमने खुद को बचाने के लिए तकनीक का अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके. हमें सब दिखता है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पीड़ित पक्ष की तरफ से 55 लोगों की गवाही हुई, जबकि आरोपित पक्ष की तरफ से 9 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे.शुरुआत में सीबीआइ ने इस मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आरोपित नहीं बनाया था, लेकिन पीड़ित पक्ष के वकील की दलीलों के बाद कुलदीप सेंगर पर भी ट्रायल हुआ और नतीजतन दिल्ली की कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में दोषी ठहराया है.सीबीआइ की तरफ से दायर आरोपपत्र में कहा गया है कि पीड़िता के पिता को हिरासत में बुरी तरह मारा गया था. इस दौरान उनके शरीर पर 18 जगह चोट आई. इस वजह से घटना के चौथे दिन 9 अप्रैल 2018 में पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई थी. मृतक पर झूठा केस दर्ज किया गया था और यह सब कुलदीप सेंगर के इशारों पर हुआ था.

1. कुलदीप सिंह सेंगर - दोषी

2. कामता प्रसाद, सब इंस्पेक्टर - दोषी

3. अशोक सिंह भदौरिया, SHO - दोषी

4. शैलेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह - बरी

5. विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा - दोषी

6. बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह - दोषी

7. राम शरण सिंह उर्फ सोनू सिंह - बरी

8. शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह - दोषी

9. अमीर खान, कॉन्स्टेबल - बरी

10. जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह - दोषी

11. शरदवीर सिंह - बरी

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