सुप्रीम कोर्ट द्वारा तेलगु देशम के संस्थापक NT रामाराव के जीवन पर आधारित फ़िल्म 'लक्ष्मी NTR' की रिलीज पर रोक के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया गया है. दरअसल आपको जानकारी के लिए बता दें कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा रामगोपाल वर्मा की फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई थी. इसे लेकर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्माता के वकील से कहा है कि याचिका पर तय प्रक्रिया के तहत ही सुनवाई की जाएगी.
प्राप्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 'लक्ष्मी एनटीआर' की रिलीज से एक दिन पहले आदेश जारी कर इसकी आंध्र प्रदेश में रिलीज लको रोका था. अब इस फिल्म को कहा जा रहा है कि कोर्ट ने 3 अप्रैल तक दो अज्ञात लोगों द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई को भी टाल दिया था. अतः अब याचिकाकर्ता लोकसभा चुनाव खत्म होने तक फिल्म की रिलीज पर रोक चाहते हैं. बता दें कि देश में फिलहाल चुनावी माहौल है औरलोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं. पहले चरण के लिए मतदान इसी दिन होना है.
दूसरी ओर फिल्म प्रोड्यूसर का कहना था कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट भी दिया है और खबर है कि तेलंगाना हाईकोर्ट फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इंकार कर चुका है. इस फिल्म में एक्टर-राजनेता एनटी रामाराव की जिंदगी में उनकी दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती की एंट्री के बाद का सफर आपको देखने को मिलेगा. इसे फ़िलहाल तेलंगाना में रिलीज किया है और वहां के दर्शकों ने इसे मिले-जुले रिव्यू प्रदान किए हैं.
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