पटना : आखिर चाईबासा ट्रेजरी से 34 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में रांची की सीबीआई की विशेष कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू यादव को पांच साल की सजा और दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है .बता दें कि चारा घोटाले से जुड़ा यह तीसरा मामला है जिसमें उन्हें सजा सुनाई गई है. हालाँकि लालू यादव के सामने अभी उच्च न्यायालय में अपील करने और जमानत का आवेदन देने का विकल्प बचा है .
इस मामले में जगन्नाथ मिश्रा को भी सजा सुनाई गई है . बता दें कि आज बुधवार सुबह ही रांची की सीबीआई की विशेष कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू यादव को चाईबासा कोषागार से 34 करोड़ की अवैध निकासी के तीसरे मामले में दोषी करार दिया गया है . इसके पूर्व के दो मामलों में भी लालू को सजा सुनाई जा चुकी है . इस मामले में 12 अन्य आरोपियों को भी दोषी करार दिया गया है . सजा पर आज ही बहस हुई और सजा का एलान भी आज ही हो गया.
गौरतलब है कि 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपए फर्जी ढंग से निकालने के मामले में बुधवार को रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को दोषी करार दिया है . उनके साथ 12 अन्य आरोपी भी दोषी पाए गए हैं. चारा घोटाले से जुड़ा यह तीसरा मामला है .इसके पूर्व देवधर के दूसरे मामले में उन्हें साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना लगाया था.
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