नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वह इस वक्त चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं। लालू ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की मांग की थी। झारखंड हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद लालू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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सीबीआई ने किया था विरोध
जानकारी के लिए बता दें लालू का रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया था। सीबीआई ने मंगलवार को कहा था कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर लालू यादव राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होकर जमानत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी उन्होंने पद का दुरुपयोग किया था।
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ऐसा था पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक लालू को चारा घोटाले का सरगना बताते हुए सीबीआई ने कहा था कि लालू को चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। उन्हें 27.5 वर्ष कैद की सजा मिली हुई है, लेकिन अब तक उन्होंने महज 20 महीने कैद की सजा काटी है। हाईकोर्ट ने पहले से ही उनके स्वास्थ्य की निगरानी रखने का आदेश दिया है। बता दें बिहार के लोगों के लिए 1980 के दशक के बाद ये ऐसा पहला चुनाव है जो लालू की मौजूदगी के बिना लड़ा जा रहा है।
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