चारा घोटाला: जेल से बाहर आएँगे लालू यादव, रांची हाई कोर्ट में मंजूर की जमानत

चारा घोटाला: जेल से बाहर आएँगे लालू यादव, रांची हाई कोर्ट में मंजूर की जमानत
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रांची: देश के सबसे चर्चित मामलों से एक चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है। रांची उच्च न्यायालय ने शर्तों के साथ पूर्व सीएम लालू यादव को जमानत दे दी है। यह मामला नौ अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, किन्तु CBI ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई थी। लालू अब जेल से बाहर निकल जाएंगे। फिलहाल लालू का दिल्ली के एम्स में उपचार चल रहा है।

लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए रांची उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि जमानत के लिए लालू को एक लाख रुपये का मुचलका देना होगा। जुर्माने में दस लाख रुपये जमा करना होगा।  इसके साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट भी अदालत में जमा कराना होगा। वे बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं बदलना होगा।

बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में राजद सुप्रीमो ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए याचिका दाखिल की थी। इस मामले में CBI की कोर्ट ने लालू प्रसाद को सात- सात साल की सजा दो अलग अलग धाराओं में सुनायी थी। पूर्व सीएम लालू प्रसाद ने दावा करते हुए कहा था कि वह आधी सजा पूरी कर चुके हैं। वहीं CBI ने कहा था कि लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है। फिर भी उन्हें जमानत दे दी गई है। 

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