पटना: CBI कोर्ट ने चारा घोटाले से संबंधित डोरंडा मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत के लिए आदेश जारी कर दिया है। इससे पूर्व लालू ने रिहाई के लिए 10 लाख रुपये अदालत में जमा कर दिए हैं। झारखंड उच्च न्यायालय से बुधवार को बेल बॉन्ड निचली कोर्ट में भेज दिया गया था। लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि बेल बॉन्ड भर दिया है। अब उन्हें कभी भी जेल से जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
वही लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से संबंधित डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिली है। यह घटना डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी का है। 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी की गई थी। 27 वर्ष पश्चात् अदालत ने इसी वर्ष फरवरी में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था, जिसमें लालू यादव को अपराधी पाया गया था। इस मामले में लालू यादव को 5 वर्ष की सजा हुई है।
वही दूसरी तरफ RJD के बाद नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को इफ्तार पार्टी का आमंत्रण भेजा है। इससे पहले राबड़ी देवी के आवास पर 22 अप्रैल को हुई इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार ने पहुंचकर सबको हैरान कर दिया था। लालू यादव को उच्च न्यायालय से जमानत तो मिल गई है मगर अभी उनका दिल्ली एम्स में उपचार चल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वह एम्स से डिस्चार्ज होकर 30 अप्रैल की शाम तक पटना पहुंच सकते हैं।
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