जेल या बेल! लालू के केस पर झारखंड हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई

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पटना: RJD के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाला के डोरंडा ट्रेजरी से घपला केस में 4 मार्च को जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। बुधवार को इस घटना में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की तरफ से शीघ्र सुनवाई करने की अपील की  गई थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार करके 4 मार्च को सुनवाई की दिनांक तय कर दी।

वही लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार द्वारा उनकी आयु एवं सेहत को आधार बनाकर कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई गई है। अधिवक्ता की तरफ से याचिका में बताया गया है कि लालू बीमार है इसलिए उन्हें राहत दी जाए। साथ ही इस घटना में जितनी सजा सुनाई गई है उसका आधा वक़्त वह जेल में गुजार चुके हैं।
 
आपको बता दें कि झारखंड के डोरंडा कोषागार से लालू प्रसाद यादव के सीएम रहते हुए साल 1990 से 95 के बीच 139.35 रुपये की अवैध निकासी हुई थी। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में लालू प्रसाद को 5 वर्ष कैद तथा 60 लाख पेनल्टी की सजा सुनाई गई। CBI स्पेशल अदालत ने पिछले 15 फरवरी को उन्हें अपराधी ठहराते हुए जेल भेजा था। मगर रण जेल प्रशासन ने स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण बेहतर उपचार के लिए लालू प्रसाद को रिम्स के लिए ट्रांसफर किया था। इस मामले में कोर्ट ने 21 फरवरी को सजा सुनाई थी।

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