पटना: चारा घोटाले में अपराधी पाए गए बिहार के पूर्व सीएम एवं RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल क्रिमिनल अपील सह जमानत याचिका की गलतियों को उनके वकील द्वारा दूर कर ली गई है। अब इस घटना की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। बीती सुनवाई के चलते उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका की गलतियों को दूर करने के लिए 7 मार्च तक का समय दिया था। प्रार्थी की तरफ से अदालत के आदेश के आलोक में गलतियों को दूर कर लिया गया है।
आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में CBI कोर्ट के ताजा फैसले के खिलाफ बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने 24 फरवरी को झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। वहीं, उनके अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर कर दी थी। वही चारा घोटाले के पांचवें मामले में 21 फरवरी को CBI की स्पेशल कोर्ट ने यादव को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई थी तथा उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने लालू यादव को 15 फरवरी को अपराधी करार दिया था, जबकि 99 अपराधियों में से 24 को रिहा कर दिया गया था। 46 अपराधियों को 3 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी।
दरअसल, CBI कोर्ट ने लालू यादव को डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का अपराधी पाया था। इससे पहले पूर्व सीएम को चारा घोटाले के चार अन्य मामलों में भी सजा सुनाई गई थी। यह मामला आरसी 47ए 97 पांचवां तथा सबसे बड़ा मामला था।
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