गजेंद्रगड-सोराब हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया रद्द- कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश

गजेंद्रगड-सोराब हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया रद्द-  कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश
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बैंगलोर: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हावेरी जिले के ब्याडगि तालुक में एक राज्य राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया निरस्त कर दी है. कई जमीन मालिकों द्वारा दाखिल की गई पांच याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुन:स्थापन (कर्नाटक) अधिनियम की धारा-34 में किए गए संशोधन को इन जमीन मालिकों की भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया के संबंध में अवैध ठहराया है. यह धारा उचित मुआवजे एवं पारदर्शिता के अधिकार से संबंधित है.

बता दें कि, कर्नाटक सरकार ने 16 मई 2020 को एक अधिसूचना जारी करते हुए राज्य राजमार्ग-136 के लिए प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण के संबंध में सामाजिक असर मूल्यांकन (ASI) में रियायत दी थी. सभी याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे हावेरी जिले के ब्याडगि तालुक में रहते हैं और शहर के बाजार वाले इलाके में कारोबार करते हैं. 

हावेरी के उपायुक्त द्वारा 20 फरवरी 2019 को किए गए अनुरोध के मुताबिक, कर्नाटक सरकार ने ब्याडगि शहर में गजेंद्रगड-सोराब राज्य राजमार्ग के चौड़ीकरण के मकसद से याचिकाकर्ताओं की जमीन सहित अन्य भूमि के अधिग्रहण के लिए 18 सितंबर 2019 को स्वीकृति दी थी. जिसे अब कोर्ट ने रद्द कर दिया है। 

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