MP के इस एयरपोर्ट के आसपास लेजर लाइट, आतिशबाजी और ड्रोन पर लगा बैन, जारी हुआ आदेश

MP के इस एयरपोर्ट के आसपास लेजर लाइट, आतिशबाजी और ड्रोन पर लगा बैन, जारी हुआ आदेश
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भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजा भोज हवाईअड्डे के आसपास आतिशबाजी, ड्रोन उड़ाने और लेजर लाइट के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। यह फैसला कई पायलटों की शिकायतों के पश्चात् लिया गया है, जिन्होंने बताया कि भोपाल हवाईअड्डे पर लैंडिंग के वक़्त पटाखों और लेजर बीम के कारण तेज रौशनी उनकी आंखों में पड़ती है, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। 

तत्पश्चात, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखकर इन संभावित खतरों से अवगत कराया। जवाब में, भोपाल जिला प्रशासन ने राजा भोज हवाईअड्डे के आसपास के क्षेत्रों में लेजर बीम लाइट, आसमानी आतिशबाजी और ड्रोन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) तक, लालघाटी से एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से मुबारकपुर चौराहा तथा करोंद चौराहा तक लागू होगा।

वही इस आदेश के तहत, लालघाटी से संत नगर तक, लालघाटी से हवाईअड्डा तक, हवाईअड्डा से मुबारकपुर चौराहा तथा हवाईअड्डा से करोंद चौराहा तक किसी भी भवन, मैरिज गार्डन में विवाह एवं अन्य किसी भी तरह के जुलूस के चलते हवाई पटाखे का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। विवाह समारोह और अन्य आयोजनों के चलते भी इस प्रतिबंध से कोई छूट नहीं मिलेगी। उक्त क्षेत्रों में ड्रोन का इस्तेमाल भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर बैरागढ़, लालघाटी से विमानतल, विमानतल से मुबारकपुर चौराहा, तथा विमानतल से करोंद चौराहा क्षेत्रों में किसी भी भवन या मैरिज गार्डन में विवाह एवं अन्य किसी भी तरह के जुलूस के चलते लेजर बीम-लाइट का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

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