नई दिल्ली : व्यापारियों के लिए यह खबर राहत देने वाली है कि केंद्र सरकार ने संशोधित मूल्य के स्टीकर वाले जीएसटी से पहले वाले सामान को बेचने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है. यह जानकारी उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने दी.
उल्लेखनीय है कि कंपनियों और रिटेलर्स के प्रमुख संगठन कैट (CAIT) ने कहा था कि उनके पास जीएसटी से पहले का काफी स्टॉक पड़ा है, उसे निकालने के लिए और समय की आवश्यकता है. 1 जुलाई से देशभर में जीएसटी लागू होने के बाद सरकार ने पैकेटबंद उत्पादों पर अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी के साथ संशोधित मूल्य का स्टीकर छापकर इसे बेचने की अनुमति दी थी. इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई थी.
बता दें कि यह नियम इसलिए लागू करना पड़ा, क्योंकि बिना बिके हुए माल में जो एमआरपी दर्ज है, उसमें जीएसटी से पहले के कर भी शामिल हैं, जबकि जीएसटी लागू होने के बाद अंकित खुदरा मूल्य में करों के कारण बदलाव आया है. इस अंतिम तिथि को बदलकर 31 दिसंबर किये जाने की जानकारी उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने ट्वीट पर दी.
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