कोच्ची: केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर को लेकर विवाद एक बार फिर गरमा गया है, आज पुलिस ने सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध करने वाले लगभग 200 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने 2000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था और 210 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए थे. पुलिस ने एर्नाकुलम से 71 , कोझिकोड से 40 और पलक्कड़ और पठानमथिट्टा जिलों में से 30 -30 लोगों को हिरासत में लिया है.
सबरीमाला मंदिर विवाद : महिलाओं के प्रवेश के विरोध में आज केरल बंद, पुलिस पर फेंके गए पत्थर
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 सितम्बर को सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष के बीच की महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबन्ध हटा दिया था. इसके बाद 18 अक्टूबर को मासिक पूजा के लिए खोले गए मंदिर में दर्शन के लिए लगभग एक दर्जन महिलाएं सबरीमाला मंदिर पहुंची थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों और मंदिर के पुजारियों ने उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया था, जिसके बाद पुलिस ने पम्बा और निलाक्कल इलाके में लाठी चार्ज भी किया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं को भीतर नहीं जाने दिया.
सबरीमाला मंदिर में विरोध के चलते चार महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोका
श्रद्धालुओं की भारी संख्या में हुई गिरफ़्तारी की निंदा करते हुए केरल में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि यह दुनिया में दूसरे सबसे बड़े मौसमी तीर्थ केंद्र को नष्ट करने के लिए उठाया गया कदम है. भाजपा ने कहा कि फ़िलहाल ये मामला अदालत में है, लेकिन केरल सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की गिरफ़्तारी करके अच्छा नहीं किया गया है. भाजपा के केरल अध्यक्ष श्रीधरन पिल्लई ने कहा है कि हम इस गिरफ़्तारी के विरोध में शुक्रवार को विरोध मार्च करेंगे. उन्होंने कहा कि मंदिर कि पवित्रता को नष्ट करने के लिए उठाया गया हर कदम रोका जाएगा. साथ ही पिल्लई ने इस आंदोलन में पडोसी राज्यों आंध्र प्रदेश,तेलंगाना, तमिल नाडु और कर्नाटक को भी शामिल करने की बात कही है, पिल्लई ने कहा कि वे सबरीमाला के खिलाफ जाने वाले को भीषण विरोध का सामना करना पड़ेगा.
खबरें और भी:-
आरएसएस ने सबरीमाला को युद्ध के मैदान में बदल दिया- पिनरायी विजयन
सबरीमाला विवाद: पुनर्विचार पर राज़ी हुआ सुप्रीम कोर्ट, 13 नवंबर को होगी सुनवाई
सबरीमाला मंदिर विवाद फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, पुनर्विचार याचिका पर होगा फैसला