'काला जादू और टोना-टोटका रोकने को बने कानून', HC में दायर हुई याचिका

'काला जादू और टोना-टोटका रोकने को बने कानून', HC में दायर हुई याचिका
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तिरुवनंतपुरम: केरल उच्च न्यायालय में काला जादू, टोना-टोटका एवं अमानवीय कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। जिस पर मंगलवार को विचार करने वाली चीफ जस्टिस एस मणिकुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार से पूछा कि इस प्रकार के क़ानून को पारित करने में देरी की क्या वजह है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में दो सप्ताह पश्चात् फिर सुनवाई की जाएगी।

दरअसल, केरल युक्ति वधी संगम नाम के संगठन द्वारा दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय को बताया गया है कि प्रदेश में अंधविश्वासों के संबंध में कई प्रकार के अपराध किए जा रहे हैं। इस प्रकार के मामले निरंतर सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, याचिका में कहा गया है, "वर्तमान में, सामान्य दंड विधान में इसे प्रतिबंधित करने या इससे निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं। कर्नाटक एवं महाराष्टर ऐसे दो प्रदेश हैं, जिन्होंने इस सिलसिले में क़ानून पारित किए हैं।" 

याचिका में कानून सुधार आयोग की रिपोर्ट 2019 की सिफारिश पर विचार करने और 'द केरल प्रिवेंशन ऑफ इरैडिकेशन ऑफ अमानवीय बुराई प्रथाओं, जादू-टोना एवं काला जादू विधेयक-2019' के अधिनियमन के सिलसिले में फैसला लेने की मांग की गई है। जिसमें मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट और बर्बर प्रथाओं व काले जादू आदि को अवैध घोषित करने और प्रदेश में काले जादू, टोना-टोटका केंद्रों के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि अंधविश्वास की सामग्री वाली फिल्मों, धारावाहिकों, टेलीफिल्मों को अवैध घोषित किया जाए।

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