भोपाल: लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल से आरम्भ होने वाले हैं। मतदान प्रत्येक नागरिक का अधिकार होता है। मतदाब के चलते सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा निर्णय लिया है। दिल्ली में मतदान के लिए कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश प्राप्त होगा। इस बात का ऐलान दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अफसर पी कृष्णमूर्ति ने कर दिया है।
अवकाश का आदेश प्राइवेट एवं सरकारी सभी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए प्रभावी होगा। इसका पालन न करने पर नियोक्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। प्रावधानों के तहत जुर्माने साथ-साथ सजा भी दी जाएगी। दिल्ली में काम कर रहे NCR के मतदाताओं को उनके मतदान तिथि के मुताबिक, छुट्टी मिलेगी। मतलब उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के शहरों के मतदाताओं को उनके मतदान दिनांक के मुताबिक, अवकाश दिया जाएगा। इसी तरह पड़ोसी शहरों में काम करने वाले दिल्ली के मतदाताओं को उनके मतदान तिथि के मुताबिक पेड लीव मिलेगी। बता दें कि दिल्ली में मतदान 25 मई को होगा।
दिल्ली के अतिरिक्त अन्य कई प्रदेशों में भी मतदान के दिन अवकाश का आदेश जारी किया गया है। मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों में मतदान के दिन स्कूल एवं कार्यालयों में छुट्टी रहेगी। 19 अप्रैल को सीधी, जबलपुर, बालाघाट, मंडला एवं छिंदवाड़ा में छुट्टी रहेगी। 26 अप्रैल को दमोह, खजुराहो, टीकमगढ़, रीवा, सतना, बैतूल तथा होशंगाबाद में अवकाश रहेगा। 7 मई को भिंड, ग्वालियर, गुना, उज्जैन, भोपाल, सागर, मुरैना तथा राजगढ़ में छुट्टी रहेगी। वहीं 13 मई को मंदसौर, उज्जैन, देवास, धार, रतलाम, खरगोन, इंदौर एवं खंडवा में अवकाश रहेगा।
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