केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ 'सुप्रीम कोर्ट' पहुंची वामपंथी सरकार, सीएम विजयन ने लगाए गंभीर आरोप

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कोच्ची: केरल की वामपंथी सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच चल रहा गतिरोध सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, क्योंकि सरकार, राज्यपाल को कई लंबित बिलों को मंजूरी देने के लिए प्रेरित करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग कर रही है। यह संघर्ष, जो वर्षों से चल रहा था, तब और तेज हो गया जब राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित आठ विधेयकों को मंजूरी देने में विफल रहे, जिनमें से तीन दो साल से अधिक समय से लंबित थे। केरल सरकार ने राज्यपाल पर अपने संवैधानिक कर्तव्यों में विफल रहने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया है। 

लम्बा गतिरोध:-

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की सरकार ने राज्य सरकार और राज्यपाल खान के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। विवाद राज्य विधानमंडल द्वारा पारित आठ विधेयकों पर राज्यपाल की निष्क्रियता पर केंद्रित है, जिसके बारे में सरकार का तर्क है कि कल्याणकारी उपायों और सार्वजनिक हित को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण देरी हो रही है।

राज्यपाल की तत्काल कार्रवाई करने में विफलता:-

केरल सरकार द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार, राज्यपाल उनके समक्ष प्रस्तुत किसी भी विधेयक का शीघ्र निपटान करने के लिए बाध्य हैं। हालाँकि, सरकार का दावा है कि राज्यपाल खान अपनी संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का ठीक से प्रयोग करने में विफल रहे हैं। लंबित बिलों में से तीन दो साल से अधिक समय से उनके डेस्क पर हैं, जबकि अन्य तीन 12 महीने से अधिक समय से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं।

गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को हटाने का बिल:-

राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रहे विधेयकों में से एक में आरिफ मोहम्मद खान को राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के चांसलर पद से हटाने का प्रावधान है। यह विशेष विधेयक विवाद के केंद्र में रहा है, क्योंकि राज्यपाल ने सत्तारूढ़ दल पर पार्टी नेताओं के परिवार के सदस्यों को प्रमुख पदों पर नियुक्त करने का आरोप लगाया है।

केरल सरकार का तर्क:-

केरल सरकार की याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्यपाल ने पहले राज्य की विधायी क्षमता पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की थी। इसका तात्पर्य यह है कि राज्यपाल की एकमात्र व्यवहार्य कार्रवाई विधेयकों को मंजूरी देना है। नतीजतन, सरकार राज्यपाल की निरंतर निष्क्रियता को मनमाना, अवैध और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का अपमान मानती है।

तनाव बढ़ा :-

बता दें कि, पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार और राज्यपाल खान के बीच तनाव बढ़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों के बीच अक्सर झड़पें होती रहती हैं। हाल ही में, राज्यपाल खान ने मुख्यमंत्री विजयन पर कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों को भेजने के बजाय व्यक्तिगत रूप से राज्य के प्रमुख को जानकारी देने के अपने संवैधानिक कर्तव्य की उपेक्षा करने का आरोप लगाया।

तमिलनाडु में भी ऐसा ही मामला:-

केरल में यह विवाद तमिलनाडु में इसी तरह के विवाद के बाद है, जहां सत्तारूढ़ द्रमुक ने राज्यपाल आरएन रवि पर जानबूझकर मंजूरी के लिए भेजे गए बिलों में देरी करने का आरोप लगाया है। तमिलनाडु सरकार ने दावा किया कि राज्यपाल रवि को भेजे गए बिलों और आदेशों को तुरंत मंजूरी नहीं दी जा रही है, जिससे लंबित मामलों का ढेर लग गया है। यह स्थिति भारत भर में राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच संघर्ष की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाती है।

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका:-

इस साल अप्रैल में, तेलंगाना द्वारा अपने राज्यपाल के खिलाफ दायर एक ऐसी ही याचिका पर विचार करते समय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार, "जितनी जल्दी हो सके" बिल वापस कर देना चाहिए। यह विधायी प्रक्रिया में राज्यपालों द्वारा त्वरित कार्रवाई के महत्व को रेखांकित करता है। हालाँकि, गवर्नर भी ये देखने के बाद भी विधेयकों को मंजूरी देने के लिए बाध्य है, जब वे विधेयक देश के संविधान के मुताबिक हों।अन्यथा गवर्नर उन विधेयकों को वापस लौटा सकते हैं, या फिर उन्हें लटका सकते हैं।  

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