बिना हेलमेट वाहन चलाने पर लाइसेंस किया निरस्त

बिना हेलमेट वाहन चलाने पर लाइसेंस किया निरस्त
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सरकार कितना भी जागरूक अभियान क्यों न चला ले लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर एक नियम को ताक पर रखा जाता है. आये दिन रोड एक्सीडेंट में ना जाने कितने ही लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं बावजूद इसके हेलमेट लगाना उन्हें बोझ लगता है. इसी पर कार्यवाही करते हुए हेलमेट न पहनने वाले दो पहिया वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने गुरुवार को कड़ा रुख इख्तियार कर लिया. जी हाँ यह पहली बार हुआ है जब इंदौर शहर में इस तरह से कार्यवाही की गयी.

पहले ही दिन कार्यवाही करते हुए विभाग ने 72 लोगों का लाइसेंस 1 साला के लिए रद्द कर दिया. बिना हेलमेट लगाए बाइक चलाने वाले, फ़ोन पर बात करते हुए वाहन चालने वाले और तीन सवारी बैठा कर वाहन चलाने वालों के लाइसेंस को विभाग ने स्पॉट पर ही निरस्त कर दिया. हालांकि नियम के मुताबिक विभाग को लाइंसेस निरस्त करने से पहले सबंधित व्यक्ति को सुनवाई का एक मौका देना होता है, लेकिन विभाग ने इतना सख्त रवैया अपनाया कि मौके पर ही सुनवाई कि औपचारिकता अदा कर दी.

जानकारी के मुताबिक शहर के विजय नगर चौरहे पर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर विभाग ने तकरीबन 107 लोगों के खिलाफ कार्यवाई की. जिसमे बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले, शराब पीकर वाहन चलाने वाले, तीन सवारी बैठाकर वाहन चलाने वाले और फ़ोन पर बात करते हुए वाहन चलाने वाले शामिल थे. इन 107 लोगों में से 72 लोगों के लाइसेंस 1 साल के लिए रद्द कर दिए गए. ट्रैफिक पुलिस ने शहर भर में करीब 10 इलाकों में करवाई की.

एक युवक को बिना हेलमेट पकड़ने पर जब उसे 3200 रुपये का जुर्माना भरने को कहा गया तो युवक भड़क गया और बोला कि इतने पैसे क्यों दूँ? इसके जवाब में ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने युवक से कहा कि बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के अलावा तुम्हारे पास लाइसेंस न होने से इतना जुर्माना तुम्हे भरना पड़ेगा. ऐसे ही जब एक युवती को ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट के पकड़ा, जिसका हेलमेट गाड़ी पर ही टंगा हुआ था, तो युवती ने कार्यवाई पर ही सवालिया निशान लगा दिए और कहा कि जल्दबाजी में वह हेलमेट लगाना भूल गयी.

जिन 72 लोगों का लाइसेंस रद्द किया गया उसमे से 43 लोग ऐसे थे जिनके पास टू व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का लाइसेंस था. ऐसे में विभाग ने उनका सिर्फ दो पहिया वाहन का ही लाइसेंस निरस्त किया, अब वह एक साल तक सिर्फ 4 व्हीलर ही चला सकते हैं. इसके अलावा 10 वाहन चालक ऐसे थे जिन्हे फ़ोन पर बात करते हुए पकड़ा गया था, उनके दोनों ही कैटेगिरी के लाइसेंस को 1 साल तक के लिए निरस्त कर दिया गया है. बाकी अन्य दस्तावेज न पाए जाने पर जुरमाना लिया गया. जानकारी के अनुसार 40 हज़ार से ज्यादा की राशि जुर्माने के तौर पर वसूल की गयी. RTO के डॉ. एमपी सिंह ने जानकारी दी कि एक्ट की धारा 129 के अंतर्गत हर दो पहिया वाहन चालक को हेलमेट लगाना अनिवार्य है, इसका उलघ्घन करने पर एक्ट की धारा 19 (1)(ii) के आधार पर जो कार्यवाई की जानी चाहिए वही विभाग ने की है. अगर किसी को इस करवाई से कोई आपत्ति है तो वह ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को शिकायत कर सकता है.

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