नरसिंहपुर से संदीप राजपूत की रिपोर्ट
नरसिंहपुर। पॉक्सो एक्ट के तहत न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश रश्मिना चतुर्वेदी के न्यायालय द्वारा बलात्कार के प्रकरण में दोषी पाते हुए आरोपियों को सजा सुनाई गई। न्यायालय द्वारा प्रत्येक आरोपी को धारा 366क के तहत में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 376 डीए में आजीवन कारावास जिसका तात्पार्य उसके शेष प्राकृत जीवन के लिये है। धारा 370क में 10 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया गया।
इसी के साथ पॉक्सो एक्ट धारा 5 (जी) 6, 5 (1 ) 6, 5 (सी ) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक आरोपी को दस-दस रूपये का जुर्माना, शैलेन्द्र उर्फ रिंकू आत्मज त्रिभुवन सिंह निवासी बलारपुरा जिला भिण्ड हाल निवास डीडी नगर ग्वालियर ,366 क भादस में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 376डीए भादस में आजीवन कारावास जिसका तात्पवर्य उसके शेष प्राकृत जीवन के लिये है। साथ ही धारा 368 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास धारा 370क भादस में 10 वर्ष का सश्रम कारावास,धारा 5 (जी) 6, 5 (1 ) 6, 5 (सी )पॉक्सो में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 8000 रूपये जुर्माना एवं आरोपी अनुराधा पति संजय सिंह नरवरिया निवासी बलारपुरा जिला भिण्ड को दोषसिद्ध पाते हुए लगाया गया।
इसी के साथ इस मामले में 23 अगस्त को पीडिता की माँ ने नरसिहपुर जिले के थाना स्टेशनगंज में रिपोर्ट की थी। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन जिला लोक अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक संगीता दुबे द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई। विवेक उर्फ टिल्लू, फेरन शर्मा निवासी ग्वालियर, ऋषभ उर्फ रिशु, विजय शर्मा निवासी नौगॉव ग्वाालियर,रोहित शर्मा उर्फ छोटू आत्मज मायाराम शर्मा निवासी नौगॉव ग्वालियर ,दीपेन्द्रर उर्फ दीपू शर्मा आत्मज रविन्द्र शर्मा निवासी नौगॉव मुरैना सहित तमाम आरोपियों को न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।
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