बॉलीवुड फिल्मों के जाने-माने मशहूर अभिनेता सलमान खान को बीते कुछ समय से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ईद के ठीक एक दिन बाद उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलियां चलीं, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। इसके बाद से सलमान को कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। पहले ऐसा लगा कि मामला दब जाएगा, लेकिन लॉरेंस गैंग की तरफ से बार-बार सलमान खान को सोशल मीडिया पर धमकियां मिलती रहीं। अब मुंबई पुलिस ने इस मामले में 350 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है, जिसमें इस पूरे केस को लेकर कई हैरान कर देने वाली डिटेल्स सामने आई हैं।
सलमान को मारने के लिए बिश्नोई का दो अलग-अलग ग्रुप सक्रीय था। एक ग्रुप मुंबई वाली गोलीबारी में सम्मिलित था, जबकि दूसरा ग्रुप नवी मुंबई का था जिसकी चार्जशीट फाइल की गई। नवी मुंबई के इस केस में FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने ऐसी रणनीति अपनाई कि खुद बिश्नोई भी हैरान रह गया। पुलिस ने अपने ही एक आदमी को बिश्नोई के गैंग में सम्मिलित करवा दिया और महीनों तक उसे विश्वास में लेकर उस मुखबिर ने हर खबर पुलिस तक पहुंचाई। जब सब कुछ पुख्ता हो गया, तो पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी आरम्भ की। पुलिस की यह कहानी सलमान की फिल्म "वांटेड" की तरह लगती है, जहां खुद IPS की भूमिका निभाने वाले सलमान गैंग में सम्मिलित होकर अपराधी के रूप में डॉन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं।
चार्जशीट की विस्तृत जानकारी
अभिनेता सलमान खान की हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पाकिस्तान से AK-47 राइफलें मंगवाई थीं। पनवेल पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, सलमान को सिद्धू मूसेवाला की भांति मारने की योजना थी। हमला किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान या फिर तब किया जाता जब सलमान पनवेल वाले फार्महाउस में होते। महाराष्ट्र पुलिस ने तमाम तकनीकी सबूतों के आधार पर चार्जशीट दायर की है।
पनवेल पुलिस के अनुसार, जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान पर हमले के लिए 25 लाख रुपये की सुपारी दी थी। पुलिस ने चार्जशीट में जुटाई गई इंटेलिजेंस, संदिग्धों के मोबाइल फोन के टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट्सएप ग्रुप की छानबीन, टावर लोकेशंस एवं गवाहों की ऑडियो-वीडियो कॉल्स को सबूत के तौर पर पेश किया है। 350 पन्नों की यह चार्जशीट बीते सप्ताह मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल की गई।
आरोपियों की सूची: इस केस में पुलिस ने पांच आरोपियों के नाम शामिल किए हैं:
चार्जशीट में 5 आरोपियों के नाम सम्मिलित हैं: धनंजय तापसिंह उर्फ अजय कश्यप (28), गौतम विनोद भाटिया (29), वासपी महमूद खान उर्फ चीना (36), रिजवान हसन उर्फ जावेद खान (25), और दीपक हवासिंह उर्फ जॉन वाल्मिकी (30)। पुलिस ने आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 115 (उकसाना) और 506 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
खुफिया इनपुट और जांच: अप्रैल की शुरुआत में, पनवेल पुलिस के इंस्पेक्टर नितिन ठाकरे को खुफिया इनपुट मिला कि बिश्नोई गैंग सलमान खान पर हमले की योजना बना रहा है। जांच के दौरान, यह सामने आया कि बिश्नोई ने जेल से सलमान खान के नाम की 25 लाख रुपये की सुपारी दी थी।
व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल: बिश्नोई गैंग एक व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग कर रहा था, जिसमें 15-16 सदस्य शामिल थे। इस ग्रुप में कनाडा में रहने वाला लॉरेंस का कजन अनमोल, गोल्डी बरार, अजय कश्यप, विनोद भाटिया, वासपी महमूद खान उर्फ चीना, और रिजवान हसन खान शामिल थे। इस ग्रुप को हमले के समन्वय और उसे अंजाम देने के लिए बनाया गया था।
आधुनिक हथियारों की व्यवस्था: पुलिस का कहना है कि बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को मारने के लिए पाकिस्तान से कई आधुनिक हथियार मंगवाए थे, जिनमें AK-47 राइफल भी शामिल है। चार्जशीट के अनुसार, बिश्नोई गैंग की योजना थी कि सलमान खान की हत्या सिंगर सिद्धू मूसेवाला की तरह की जाएगी।
पाकिस्तानी संपर्क और हथियार आपूर्तिकर्ता: चार्जशीट के अनुसार, पुलिस ने पाकिस्तान के सुखा शूटर और डोगर की पहचान कर ली है, जो AK-47, M16 या M5 जैसे अत्याधुनिक हथियार सप्लाई करने वाले थे।
रेकी और हमले की योजना: कश्यप ने खान के पनवेल फार्महाउस के पास एक घर किराए पर लिया था ताकि इलाके को समझ सके। कश्यप और जावेद चीना पहले ही पनवेल फार्महाउस, गोरेगांव में फिल्म सिटी और सलमान के बांद्रा स्थित घर की रेकी कर चुके थे।
फायरिंग की घटना: 14 अप्रैल को ईद के अगले ही दिन सलमान खान के बांद्रा वाले घर के बाहर फायरिंग हुई थी। क्राइम ब्रांच ने जांच में पाया कि साबरमती जेल में बंद लॉरेंस के इशारे पर यह हमला हुआ था। इस हमले की जिम्मेदारी खुद लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने ली थी।
बिश्नोई समाज की शर्त: इस घटना के बाद, बिश्नोई समाज ने भी यह शर्त रखी थी कि अगर सलमान खान माफी मांग लेते हैं, तो बिश्नोई समाज अपने नियमों के आधार पर सलमान खान को माफ कर सकता है।
चार्जशीट की कानूनी धाराएं
पुलिस ने आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 115 (उकसाना), और 506 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने अपने इंटेलिजेंस, संदिग्धों के मोबाइल फोन के टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट्सएप ग्रुप की छानबीन, टावर लोकेशंस, और गवाहों की ऑडियो-वीडियो कॉल्स को सबूत के रूप में पेश किया है। 350 पन्नों की यह चार्जशीट पिछले हफ्ते मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल की गई।
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