नई दिल्ली: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से सरकार द्वारा राशन कार्ड को Aadhaar से लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। सरकार की 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' स्कीम के अंतर्गत अब राशन कार्ड पर देश की किसी भी जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान से राशन ख़रीदा जा सकता है। राशन कार्ड को 30 सितंबर तक Aadhaar से Link नहीं किया तो कार्डधारकों को PDS सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साफ़ निर्देश जारी किए हैं कि अभी किसी भी लाभार्थी को उसका राशन देने से इसलिए मना नहीं किया जाएगा क्योंकि उसका राशन कार्ड Aadhaar से लिंक नहीं है। इस आधार पर अभी किसी का राशन कार्ड निरस्त नहीं किया जाएगा और किसी लाभार्थी का नाम फेहरिस्त से नहीं काटा जाएगा। राशन कार्ड को Aadhaar से लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, अगर उस वक़्त तक इसे लिंक नहीं किया गया तो कार्डधारकों को PDS सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
इस तरह करें राशन कार्ड को Aadhaar से लिंक:
1. राशन कार्ड को Aadhaar से लिंक करने के लिए UIDAI की ऑफिशल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं।
2. Start Now विकल्प पर क्लिक करें।
3. इसके बाद अपना पूरा एड्रेस भरें।
4. उपलब्ध विकल्पों में से Ration Card को चुनें।
5. इसके बाद अपना राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भरें।
6. वन टाइम पासवर्ड (OTP) आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। OTP भरें। प्रक्रिया पूरी होने का नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आ जाएगा।
7. आपके आवेदन का वेरिफिकेशन होने के बाद राशन कार्ड Aadhaar से लिंक हो जाएगा।
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