प्रदेश में शराब बिक्री को लेकर आज यानी 1 अप्रैल से एक ऐतिहासिक कदम देखने को मिलेगा. उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा जब शराब की बिक्री दिन में बस 10 घंटे ही होगी. नए समय के अनुसार अब प्रदेशभर में शराब की दुकानें दोपहर 12 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही खुलेगी. इतना ही नहीं अब शराब की बोतलों और दुकानों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. नई आबकारी नीति के अनुसार अब दिन में दस घंटे के लिए ही शराब की दुकानें खुलेंगी. गौरतलब है कि अभी तक प्रदेश में शराब दुकाओं के खुलने का समय सुबह नौ बजे से रात 11 बजे तक था. वहीं सरकार ने अवैध शराब की रोकथाम के लिए भी पुरानी नीतियों में बड़े बदलाव किए है.
नए नियमों के अनुसार अब शराब की बोतलों पर होलोग्राम के बजाए बारकोड अंकित किया जाएगा. इस नियम को लेकर आबकारी विभाग के अधिकारीयों का कहना है कि इस बार कोड को स्मार्टफोन से सकने किया जा सकता है. जहां आपको शराब के निर्माण की तिथि, ब्रांड व सील पैक किए जाने की तिथि जैसी सारी जानकारियां उपलब्ध करा दी जाएंगी. वहीं इस मुद्दे पर विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इससे नकली शराब बनाने वालों को पकड़ने और उसकी रोकथाम में मदद मिलेगी.
अधिकारियों का कहना है कि बोतलों पर शराब के निर्माण की तारीख को बड़े शब्दों में अंकित किया गया होगा. संबंधित अफसरों के मुताबिक, नए नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा. वहीं जो इन नियमों को तोड़ते पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाएगी.
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