शराब घोटाला: अब पत्नी से मिल सकेंगे मनीष सिसोदिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी अंतरिम राहत

शराब घोटाला: अब पत्नी से मिल सकेंगे मनीष सिसोदिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी अंतरिम राहत
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नई दिल्ली: दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में केंद्रीय जाँच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से दर्ज किए गए मामले में मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसके साथ ही अदालत ने मनीष सिसोदिया को फौरी राहत दी है. हाई कोर्ट ने सिसोदिया को कल (शनिवार) कुछ घंटे के लिए अंतरिम राहत दी है. लिहाजा वह पुलिस हिरासत में अपनी पत्नी के साथ मुलाकात कर सकेंगे.

दरअसल, आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत की मांग की थी. मगर, ED ने अंतरिम ज़मानत अर्जी का विरोध किया था. ED ने कहा था कि कुछ दिन पहले ही सिसोदिया अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले चुके हैं. अब फिर से उसी आधार पर अंतरिम  जमानत देने की मांग कर रहे हैं. जांच एजेंसी द्वारा कहा गया कि सिसोदिया पुलिस की उपस्थिति में पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं.

इस मामले में अदालत ने AAP नेता सिसोदिया को कल कुछ घंटे के लिए अंतरिम राहत प्रदान की है. साथ ही उच्च न्यायालय ने सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट को कल शाम तक जमा करने को कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने AAP के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर की ज़मानत अर्जी पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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