शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर, सिनेमाघरों के लिए जारी हुए ये आदेश

शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर, सिनेमाघरों के लिए जारी हुए ये आदेश
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भोपाल: देशभर में कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉक डाउन को दो सप्‍ताह के लिए और बढ़ा दिया है. इसके साथ ही मध्यप्रदेश सरकार ने भी अब 17 मई तक शराब दुकानें नहीं खोलने का निर्णय लिया है. इस संबंध में शिवराज सरकार जल्द ही आदेश जारी कर सकती है. वहीं दूसरी ओर सरकार ने सिनेमाघरों के लिए एक आदेश जारी भी कर दिया है, जिसके तहत प्रदेश में सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को 17 मई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है. दरअसल मप्र में कुल 9 जिले रेड जोन में शामिल है, वहीं 19 जिले ऑरेंज जोन में शामिल किए गए हैं और 24 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं.

रेड जोन में 9 जिले शामिल है - 

इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्व निमाड़ (खंडवा), देवास, ग्वालियर

ऑरेंज जोन वाले 19 जिले है - 

खरगोन, रायसेन होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, आलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना

ग्रीन जोन में 24 जिले शामिल है-

रीवा, अशोकनगर, राजगढ़, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह, दतिया, गुना, झाबुआ, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, सतना, सीहोर, सिवनी, सीधी, उमरिया, सिंगरौली, निवाड़ी

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