नई दिल्ली: दिल्ली में शराब बेचने वाले निजी दुकानदार अब सस्ते में शराब बेच पाएंगे. आबकारी विभाग ने शराब बेचने वाली प्राइवेट दुकानों को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर 25 प्रतिशत दाम तक की छूट देने की अनुमति दे दी है. प्राप्त एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है. दिल्ली सरकार ने फरवरी में शराब की बोतलों पर दी जाने वाली छूट और बिक्री योजना पर पाबंदी लगी थी. यह निर्णय कोरोना की रोकथाम से जुड़े प्रतिबंधों का ठीक से पालन नहीं हो पाने तथा बाजार में अनुचित बर्ताव के कारण किया गया था.
दिल्ली के आबकारी आयुक्त ने छूट के साथ शराब की बिक्री को अपनी अनुमति दे दी. इस ऑर्डर के मुताबिक, दिल्ली क्षेत्र में शराब बिक्री की प्राइवेट दुकानें MRP पर 25 प्रतिबंध तक की छूट दे सकती हैं. इस के चलते दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के सेक्शन 20 का कड़ाई से अनुपालन करना होगा.
दिल्ली में शराब बिक्री का लाइसेंस पाने वाली दुकानों को निर्धारित नियमों और शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा तथा किसी भी प्रकार के उल्लंघन के हालात में उनके खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, आबकारी आयुक्त के ऑर्डर में बताया गया है, "सार्वजनिक हित को देखते हुए सरकार छूट को किसी भी वक़्त वापस लेने का अधिकार अपने पास रखती है. सरकार पर छूट देने के फैसले को जारी रखने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी." फरवरी के माह में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी रहने के बीच दिल्ली में शराब बिक्री पर प्राइवेट दुकानों की ओर से दी जा रही छूट तथा 'एक खरीदो, एक मुफ्त पाओ' जैसी स्कीम्स के कारण कई क्षेत्रों में दुकानों के बाहर भारी भीड़ लगने के मामले सामने आए थे. तत्पश्चात, सरकार ने शराब बिक्री पर छूट देने पर पाबंदी लगा दी थी.
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