रायपुर: छत्तीसगढ़ में अब शीघ्र ही शराब महंगी हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश सरकार ने मादक पेय पदार्थों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है। बृहस्पतिवार को राज्य मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसकी खबर दी। उन्होंने बताया कि सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को दिन में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस सिलसिले में फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त भी कई अहम फैसले भी मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए।
उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 के आबकारी राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने को अनुमति दी गई है। पहले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 5 रुपये प्रति बोतल शराब था, जो अब 10 रुपये होगा। राज्य मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने गोशालाओं के विकास को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि उनको सरकार ग्रामीण औद्योगिक पार्कों के तौर पर विकसित करना चाहती है।
वही छत्तीसगढ़ सरकार में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने मछली पालन नीति को लेकर भी फैसला लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में मौजूदा मछली पालन नीति की जगह नई मत्स्य पालन नीति को अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि इसका विवरण 20 जुलाई से होने वाली राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। आगे मंत्री ने बताया राज्य में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पदों को ख़त्म कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृत के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इससे पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों के वेतन संबंधी विसंगति को दूर होगी तथा राज्य के समस्त सहायक आरक्षकों को नियमित वेतनमान प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने सीएम के स्वैच्छिक अनुदान की सीमा 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 70 करोड़ रुपये सालाना करने के प्रस्ताव को भी अनुमति दे दी है। अन्य फैसलों में मंत्रि-परिषद ने एचवी-4 श्रेणी के इस्पात उद्योग के अंतर्गत एकल रोलिंग मिलों को प्रदेश सरकार के खास राहत पैकेज के तहत अगले वर्ष 1 जुलाई से 31 मार्च तक ऊर्जा उपकर में रियायत प्रदान करने का फैसला लिया है जिससे आर्थिक मंदी की चुनौतियों में प्रतिस्पर्धा के बावजूद बरकरार रह सके।
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