नई दिल्ली: मोदी सरकार ने देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 17 मई तक, यानी दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. इससे पहले लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई तक के लिए लगाया गया था. हालांकि, इस बार गृह मंत्रालय ने लॉक डाउन में कुछ छूट भी दी है. जिससे आम आदमी को राहत मिल सके. दरअसल, सरकार ने देश को तीन जोन में बांटा है, जहाँ कोरोना के सबसे अधिक मामले हैं, उन्हें रेड जोन में, उससे कम वालों को ऑरेंज जोन में और सबसे कम या जहाँ कोरोना का कोई केस नहीं है उन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है.
गृह मंत्रालय ने तीसरे लॉकडाउन के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार:-
- लॉकडाउन-3 के दौरान पूरे देश में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान लोगों की आवाजाही रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन धारा-144 लगा सकता है।
- इस दौरान रेल, हवाई, मेट्रो, अंतरराज्यीय बस सेवाएं बंद रहेंगी
-स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, मॉल आदि बंद रहेंगे।
-धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से संबंधित संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे।
-पूरे देश में 65 से अधिक आयु के बुजुर्गो और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के घर से निकलने पर रोक रहेगी। वे केवल आवश्यक काम से या फिर उपचार के लिए बाहर जा सकते हैं।
-रेड जोन में सीमित सेवाएं ही जारी रहेंगी। लेकिन ग्रीन और आरेंज जोन में कन्टेनमेंट एरिया और उसके चारों तरफ बफर जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में नाई की दुकान, शराब, सिगरेट, पान, गुटका और तंबाकू की दुकानों को खोलने की इजाजत मिलेगी। ग्रीन जोन में तो मॉल भी खुलेंगे।
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