चंडीगढ़: कोरोना संक्रमण के कहर को देखते हुए हरियाणा में एक और सप्ताह के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिए गए है। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट जारी करते हुए जनता को सुरक्षित रहने के लिए सभी कोरोना नियमों का पालन करने को बोला है। हरियाणा में यह लॉकडाउन 19 जुलाई से 26 जुलाई तक बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्य में नाइट कर्फ्यू भी लगाया जाएगा। जिसकी अवधि रात 11:00 बजे से लेकर प्रातः 5:00 बजे होगी। वहीं होटल, रेस्टोरेंट, मॉल्स, बार तथा जिम को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं।
वही इससे पूर्व हरियाणा सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश में जारी लॉकडाउन की अवधि को 19 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया था। हालांकि सरकार ने विद्यार्थियों समेत अन्य व्यक्तियों के लिए कुछ छूट का ऐलान भी किया। इसके साथ-साथ प्रदेश सरकार ने अन्य कई छूट की मंजूरी भी दी थी। आदेश के मुताबिक, विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को मंजूरी दी गई है कि वे शंका समाधान, प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक कक्षाओं, प्रायोगिक परीक्षाओं, ऑफलाइन परीक्षाओं आदि के लिए विद्यार्थियों को बुला सकते हैं मगर उन्हें कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
आदेश के मुताबिक, केवल परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए ही विश्वविद्यालय के छात्रावास खोले जाएंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 41 हजार से ज्यादा नए केस सामने आए हैं जबकि 42 हजार से अधिक कोरोना रोगियों रिकवर हुए हैं। वहीं, इस के चलते कोरोना से मरने वालों की संख्या 500 के पार है। हालांकि, देश में नए कोरोना मामलो के मुकाबले कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर ज्यादा है।
कोरोना के बढ़ते कहर के चलते इस राज्य में लगे प्रतिबंध, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?
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