उज्जैन/ब्यूरो। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.के.वाणी के मार्गदर्शन में इस वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार 12 नवंबर को जिला मुख्यालय एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर किया जायेगा। इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके. वाणी द्वारा समस्त जिले के न्यायाधीशगण की एक बैठक लेकर अभी से राजीनामा योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर उनमें प्रीसिटिंग की कार्यवाहियां प्रारंभ करने एवं लोक अदालत में शासन के द्वारा दी जा रही छूटों तथा लोक अदालत के फायदों के संबंध में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरविंद कुमार जैन के द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अपने राजीनामा योग्य लंबित अथवा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते के माध्यम से राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं। श्री जैन ने यह भी बताया कि आज आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत में हज़ारों की संख्या में प्रकरणों का निराकरण होना है। उक्त लोक अदालत में न्यायालय में लंबित प्रकरण जैसे दीवानी, आपराधिक, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, विद्युत प्रकरण, श्रम एवं रोजगार, मनी रिकवरी, जन-उपयोगी लोक अदालत जैसे समस्त राजीनामा योग्य प्रकरण तथा बैंक रिकवरी, बिजली एवं जल कर, संपत्तिकर संबंधित प्रीलिटिगेशन आदि प्रकरणों का निराकरण सुलह एवं समझौते के माध्यम से किया जायेगा। उन्होंने जनसामान्य से अपील की है कि जो भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरण का निपटारा कराना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय या विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के मामलों का भी होगा निराकरण
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग उज्जैन में उपभोक्ता सम्बन्धी मामलों की त्वरित निराकरण के लिये शनिवार 12 नवम्बर को उपभोक्ता आयोग की नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी। उपभोक्ता आयोग उज्जैन की अध्यक्ष सुश्री जसवीर कौर सासन ने बताया कि अधिक से अधिक मामलों के निराकरण के लिये प्री-सीटिंग बैठक आयोजित की गई। दोनों पक्षों की सहमति एवं स्वेच्छा से कई प्रकरणों में समझौता वार्ता सफल रही तथा और अधिक प्रकरणों में राजीनामा होने की संभावना है। लोक अदालत के माध्यम से आयोग में विचाराधीन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण की कार्यवाही होगी। अधिवक्ता एवं पक्षकार उपभोक्ता आयोग में लम्बित मामलों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहते हैं तो वे उपभोक्ता आयोग में सम्पर्क कर अपने प्रकरण नेशनल लोक अदालत में रखवा सकते हैं। जिला उपभोक्ता आयोग में न केवल स्वयं उपस्थित होकर परिवादी प्रस्तुत कर सकते हैं अपितु ई-दाखिल के माध्यम से ऑनलाइन परिवाद दाखिल किये जा सकते हैं। जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये जा सकते हैं और ऑनलाइन की पूर्ण सुनवाई होती है। इसके लिये आयोग में निरन्तर डेमो/प्रशिक्षण दिया जाता है। उपभोक्तागण को ई-दाखिल के माध्यम से कार्यवाही करने हेतु जानकारी बैठक में दी गई।
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