नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद पर लखनऊ की एक कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। ACJM शान्तनु त्यागी ने बख्शी का तालाब के SHO को 3 दिन में FIR की प्रतिलिपि अदालत में जमा करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में शिकायत वकील शुभांगी तिवारी ने की हैं। यह मामला खुर्शीद की किताब ‘सनराइज ओवर अयोध्या: नेशनहुड इन आवर टाइम्स (Sunrise Over Ayodhya: Nationhood in Our Times)’ से संबंधित है। इस किताब में सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना इस्लामिक स्टेट और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से की है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शिकायतकर्ता ने इस पुस्तक को हिन्दू धर्म की आस्था पर आघात करार दिया है। किताब के पृष्ठ क्रमांक 116 के अध्याय 6 (द) का जिक्र किया है। इस स्थान पर शीर्षक का नाम ‘द सैफरोन स्काई’ है। इसी स्थान पर हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों बोको हराम और ISIS से करने का इल्जाम खुर्शीद पर लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा गया है कि खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना जानवर और हैवानों से की है। वकील शुभांगी ने कहा है कि हिन्दू और हिंदुत्व के बीच बिल्कुल वही रिश्ता आया है, जो रिश्ता माता और मातृत्व में होता है। हिन्दू धर्म का गुण हिंदुत्व है। याचिका में न केवल सलमान खुर्शीद पर कार्रवाई की माँग की गई है, बल्कि विवादित पुस्तक की प्रतियों को भी ज़ब्त करने की भी अपील की गई है।
बता दें कि इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने खुर्शीद की विवादित किताब पर प्रतिबन्ध लगाने से साफ़ इनकार कर दिया था। विनीत जिंदल की याचिका को ख़ारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि, 'हम क्या कर सकते हैं, अगर लोग इतने संवेदनशील हो चुके हैं तो। किसी ने ये तो नहीं कहा है न कि इसे पढ़ें ही।' अदालत ने यह भी कहा था कि, 'यदि आप इस किताब को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अपनी आँखें बंद कर लीजिए। अगर किताब से भावनाएँ आहत होती हैं, तो इससे बेहतर पुस्तक पढ़ सकते हैं।'
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