लखनऊ: देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की राजधानी लखनऊ में धारा-144 लागू कर दी गई है। धारा-144 लागू हो गई है तथा 5 मई तक लागू रहेगी। इस के चलते शहर में एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। और न ही 5 से अधिक लोग पंचायत चुनाव के प्रचार में सम्मिलित हो सकेंगे। लखनऊ के लॉ एंड ऑर्डर के जॉइंट कमिश्नर पीयूष मोडिया ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी धारा-144 के कठोरता से पालन कराने के आदेश दिए हैं। ये निर्णय कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लिया गया है।
लखनऊ में धारा-144 लगने के पश्चात् अब शहर में एक स्थान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। यदि कोई जुलूस निकालना है, जिसमें 5 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होने हैं, तो उसके लिए पुलिस से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त रात 11 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर भी नहीं चला सकेंगे। सरकारी आदेश के अनुसार, किसी भी धार्मिक स्थल पर रात 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर या ऐसा कोई भी यंत्र जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है, उसका उपयोग नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, जिससे किसी दूसरे समुदाय की धार्मिक भावना को आहत पहुंचती हो। कोई सामाजिक समारोह करना चाहते हैं, तो उसके लिए अनुमति लेनी होगी। किन्तु समारोह में आने वाले व्यक्तियों की संख्या भी सीमित कर दी गई है। यदि कोई समारोह बंद कमरे में होता है, तो वहां कमरे की क्षमता के अनुसार 50% लोग ही आ सकते हैं। वहीं, यदि कार्यक्रम किसी खुले मैदान या खुली जगह में होता है, तो वहां 200 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते।
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