पटना: 32 वर्ष पुराने एक अपहरण मामले में गिरफ्तार किए गए जन अधिकार पार्टी (जाप) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को मंगलवार की सुबह मधेपुरा सेशन कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया है. बता दें कि जिला जज ने वर्चुअल सुनवाई करते हुए दोपहर बाद अपना फैसला सुनाया.
इससे पहले करीब दो घंटे तक अपने फैसले को उन्होंने सुरक्षित रखा था. दोपहर बाद जिला जज ने फैसला सुनाते हुए पप्यू यादव को जमानत देने से मना करते हुए उनकी याचिका ठुकरा दी. इस दौरान पप्पू यादव के वकीलों ने जमानत को लेकर अपना पक्ष रखा, किन्तु अदालत ने उसे नहीं माना. बता दें कि पप्पू यादव को पटना से बीते 11 मई को अरेस्ट किया गया था. पप्पू यादव को अभी उपचार के लिए दरभंगा के DMCH में एडमिट कराया गया है.
11 मई की सुबह पटना के उत्तरी मंदिरी स्थित पप्पू यादव के घर पर बुद्धा कॉलोनी थाना की पुलिस पहुंची थी. पुलिस ने कहा कि था कि लगातार लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे पप्पू यादव को चेतावनी दी गई थी. इसके बाद पप्पू यादव को पटना के गांधी मैदान थाने में लाया गया था यहां उन्हें बहुत देर तक बैठाकर रखा गया. कोविड की जांच भी कराई गई थी जिसमें उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी. इसके कुछ ही देर बाद यह खबर सामने आ गई थी कि पप्पू यादव को एक 32 वर्ष पुराने अपहरण मामले में गिरफ्तार किया गया था.
'2020-21 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अंधकारमय साल..' मोदी सरकार पर भड़के चिदंबरम
पंजाब कांग्रेस में दो फाड़, दिल्ली पहुंचकर सोनिया गांधी से मिले सिद्धू
झारखंड सरकार के पास कोरोना वैक्सीन खरीदने को पैसे नहीं, CM सोरेन बोले- मुफ्त में टीके दे केंद्र