अब कोरोना मरीजों से मनमानी फीस नहीं ले पाएंगे प्राइवेट अस्पताल

अब कोरोना मरीजों से मनमानी फीस नहीं ले पाएंगे प्राइवेट अस्पताल
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भोपाल: मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर एक अहम फैसला लिया जा चुका है। अब मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले सभी क्लीनिक और नर्सिंग होम को अपने रिसेप्शन काउंटर पर इलाज दरों का ब्यौरा दिखाना पड़ेगा। जी हाँ, हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने एक निर्देश जारी कर दिया है। इस निर्देश के अनुसार राज्य में कोई भी नर्सिंग होम किसी भी कोरोना मरीज से, दिखाए गए दरों से 40 प्रतिशत से ज्यादा फीस नहीं ले सकता। आप सभी को हम यह भी बता दें कि राज्य में भोपाल को छोड़ दिया जाए तो बाकी के अन्य स्थानों पर सरकारी कोविड सेंटर्स को बंद किया जा चुका है।

इस समय कोरोना मरीजों का इलाज सरकारी अस्पतालों में चल रहा है, और प्राइवेट नर्सिंग होम और क्लीनिक को सरकार की तरफ से सहायता नहीं मिल रही है। काफी समय से प्राइवेट नर्सिंग होम और क्लीनिक द्वारा मरीजों से मनमानी वसूली की शिकायतें मिल रही हैं। अब इसी बारे में बात करते हुए स्वास्थ्य, सूचना, शिक्षा, संचार ब्यूरो के डायरेक्टर वसंत कुर्रे ने कहा, 'रिसेप्शन पर इलाज दरें दिखाने के आदेश इससे पहले भी जारी किए जा चुके हैं।'

केवल यही नहीं बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि, 'जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा नवंबर 2020 में कोरोना संक्रमण के इलाज की तय दरों को क्लीनिक और नर्सिंग होम में रिसेप्शन काउंटर पर दिखाने के संबंध में पारित आदेश के के तहत निर्देश जारी किए गए हैं।' कहा जा रहा है अगर इलाज के लिए तय दरों से 40 प्रतिशत से ज्यादा फीस ली गई तो जिला प्रशासन और हाईकोर्ट को जरूरी कार्रवाई के लिए भी भेजा जा सकता है।

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