भोपाल: मध्य प्रदेश में अब ऑनलाइन तरीके से सिर्फ घरेलू सामान ही नहीं, बल्कि शराब भी मंगाई जा सकेगी। राज्य सरकार यह प्रबंध करने जा रही है कि ऑनलाइन ऑर्डर करने पर शराब की डिलीवरी घर पर की जा सके। नई आबकारी नीति में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था करने वाला मध्य प्रदेश पहला प्रदेश होगा।
दो साल पहले पंजाब में यह शुरू करने की योजना थी, लेकिन उसे अमल में नहीं लाया जा सका था। राज्य का आबकारी विभाग अगले वित्त वर्ष के लिए नई आबकारी नीति लेकर आ रहा है। इस नीति में सबसे अधिक जोर राजस्व बढ़ाने को लेकर है। इसके लिए कई प्रावधान किए गए है, जिसमें ऑनलाइन शराब बिक्री और लाइसेंस शुल्क बढ़ाना शामिल है। इस नीति पर सीएम शिवराज की मुहर के बाद इसे जल्द लागू करने की तैयारी की जा रही है।
नीति में शराब के इश्तेहार पर भी सजा का प्रावधान किया गया है। शराब का कोई एड करता है तो 3 से 5 साल की सजा व 10 लाख जुमार्ना लिया जाए। आबकारी और पुलिस पर शासकीय कार्यवाही के दौरान हमला किया जाता है तो हमलवर को 7 से 10 साल की कैद हो। नीति में प्रावधान है कि MSP (मिनिमम सेलिंग प्राइज) और मैग्जीमम रिटेल प्राइज में अधिक फर्क नहीं होगा। पड़ोसी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में देसी और विदेशी शराब की कीमत क्रमश: 59 फीसद से लेकर 81 फीसद तक अधिक है।
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