शेहला मसूद हत्याकांड दोषी जाहिदा-सबा को हाईकोर्ट ने दी जमानत

शेहला मसूद हत्याकांड दोषी जाहिदा-सबा को हाईकोर्ट ने दी जमानत
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इंदौर: हाल में मिली जानकारी में पता चला है कि शेहला मसूद हत्याकांड में दोषी जाहिदा परवेज और सबा फारूकी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है. जाहिदा परवेज और सबा फारूकी मध्यप्रदेश में 2011 में हुए हाईप्रोफाइल शेहला मसूद हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही है. जिसमे वे दोनों उज्जैन की भेरूगढ़ जेल में बंद हैं. किन्तु हाल में इंदौर बैंच के जस्टिस राजीव दुबे ने शेहला मसूद हत्याकांड की आरोपी जाहिदा परवेज और सबा फारूखी को जमानत दे दी है.

जाहिदा परवेज, सबा फारूकी, शूटर शाकिब डेंजर और ताबिश  को सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 जनवरी 2017 को शेहला मसूद हत्याकांड में आरोपी मानते हुए  उम्रकैद की सजा सुनाई थी. वही एक अन्य आरोपी इरफान के सरकारी गवाह बनने पर और जांच में मदद करने के चलते बरी कर दिया गया था. इस मामले में सबा और जाहिदा को धारा 302, 120 बी में आजीवन कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी. किन्तु अब उन्हें जमानत मिल गयी है.

सीबीआई के स्पेशल कोर्ट से फैसला आने के बाद जाहिदा परवेज और सबा फारूखी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी. जिसमे बेंच ने दोनों की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई के बाद गुरुवार को ये फैसला सुनाया. इसके बारे में अधिवक्ता विजयवर्गीय ने बताया कि आॅर्डर की सर्टिफाइड कॉपी जिला अदालत भेजी जाएगी. जहा से आर्डर मिलने पर दोनों को रिहा कर दिया जायेगा. 

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