MP में लव जिहाद कानून, नरोत्तम मिश्रा बोले- शादी कराने वाले मौलवी-पुजारियों को भी मिलेगी सजा

MP में लव जिहाद कानून, नरोत्तम मिश्रा बोले- शादी कराने वाले मौलवी-पुजारियों को भी मिलेगी सजा
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भोपाल: मध्य प्रदेश ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बना लिया है. मध्य प्रदेश में इसे शिवराज कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है. मध्य प्रदेश के नए कानून में 19 प्रावधान हैं. नए कानून को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक निजी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा है कि हमने मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा कानून बनाया है. उन्होंने कहा कि धर्म बदलवाकर जो मौलाना, मौलवी या पुजारी शादी कराएंगे, वे भी सजा के हकदार होंगे.

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस कानून में 10 वर्ष तक जेल की सजा का प्रावधान है. इस तरह की शादियों को प्रोत्साहित करने वाले संगठनों का पंजीकरण रद्द किया जाएगा. पंडे, पुजारी मौलवी के दोषी पाए जाने पर उनके लिए भी नए कानून में सजा का प्रावधान रखा गया है. उन्होंने कहा कि जबरदस्ती कराई गई इस प्रकार की शादी शून्य मानी जाएगी. इस तरह की शादी के शून्य घोषित हो जाने के बाद भी मां और उसकी अगर कोई संतान होगी तो वह भी पैतृक संपत्ति में हकदार मानी जाएगी.

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा कि इस तरह के मामले की जांच थानेदार या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी करेगा. धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 में जुर्माने की राशी के तीन स्लैब 25 और 50 हजार, एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

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