भोपाल: कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है. इसलिए सूबे में 3 मई तक केवल रोजमर्रा से जुड़ी दुकानें ही खुले रहेंगी. वहीं प्रदेश में शराब और भांग की दुकानों को 3 मई से पहले खोलने की अटकलें लग रही थी. किन्तु रविवार को इन अटकलों पर पूरी तरह विराम लग गया है.
दरअसल, वाणिज्यिक कर विभाग ने नोटिस जारी करते हुए 3 मई तक राज्य में शराब और भांग की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है. वाणिज्यिक कर विभाग ने यह निर्णय राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस के प्रसार पर नियत्रंण और बचाव के प्रयासो के तहत लिया है, इसके साथ ही आबकारी विभाग को राज्य के सभी लाइसेंसधारियों को इससे अवगत कराने के लिए कहा गया है. इस दौरान यदि राज्य में शराब और भांग की दुकानें खुली पाई जाती हैं तो संबंधित लाइसेंसधारक (मालिकों) के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व शराब की दुकानों से ही प्राप्त होता है. कई दिनों से शराब की दुकानें बंद होने से राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है.
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