मध्य प्रदेश में संक्रमित क्षेत्रों को छोड़ बाकी जगहों पर मिलेगी छूट

मध्य प्रदेश में संक्रमित क्षेत्रों को छोड़ बाकी जगहों पर मिलेगी छूट
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कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन को लागू किया गया है. अब लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने वाला है. और 18 मई से लागू होने वाले चौथे चरण के लॉकडाउन का स्वरूप इस बार अलग होने वाला है. संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगहों पर छूट का दायरा बढ़ेगा. संक्रमित क्षेत्रों में आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. यहां सख्ती जारी रहेगी. ग्रीन जोन में अधिकांश गतिविधियों को शुरू करने की छूट सावधानियां बरतने की शर्त पर दी जा सकती हैं.

हालांकि,  ग्रीन जोन में लोक परिवहन सीमित मात्रा में शुरू किया जा सकता है. यहां निजी ऑफिस भी 30 प्रतिशत स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी. ऑरेंज जोन में गैर संक्रमित क्षेत्रों में भी सामान्य गतिविधियां संचालित होंगे लेकिन लोक परिवहन प्रतिबंधित रहेगा. मॉल, सिनेमाघर, स्कूल-कॉलेज और धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा. ऐसे स्थान, जहां भीड़ जुटने की संभावना रहती है वहां धारा 144 लागू रहेगी. सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में जिला आपदा प्रबंध समूह, मंत्रियों द्वारा जिलों से लिए गए फीडबैक और राजनीतिक दल, धर्मगुरुओं से हुए संवाद के आधार पर लॉकडाउन के चौथे चरण के स्वरूप को लेकर बैठक की. इसमें कलेक्टर्स और जनप्रतिनिधियों द्वारा संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगहों पर गतिविधियां बढ़ाने छूट देने के सुझाव को प्रदेश की ओर से केंद्र सरकार को भेजी जाने वाली अनुशंसा में शामिल करने पर सहमति बनी.

 बता दें की गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि जनप्रतिनिधियों का सुझाव है कि संक्रमित क्षेत्र को बढ़ाकर बफर जोन बनाना चाहिए और वहां गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रखी जाएं. इसके बाहर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए छूट दी जाए. ग्रीन जोन में सभी सामान्य गतिविधियां शुरू की जाएंगी. ऑरेज जोन के संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर दैनिक उपयोग से जुड़ी गतिविधियां प्रारंभ की जाएंगी. केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्य में लॉकडाउन का स्वरूप निर्भर करेगा.

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