भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस ने नाबालिगों लड़कियों के कथित यौन शोषण के केस में ताबड़तोड़ जांच करते हुए भोपाल के एक समाचार पत्र के 68 वर्षीय मालिक सहित छह लोगों के खिलाफ इंदौर में तीन FIR दर्ज कर ली हैं। स्थानीय पलासिया पुलिस थाने के प्रभारी विनोद दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया है कि भोपाल के समाचार पत्र मालिक प्यारे मियां उर्फ अब्बा (68) और उसके पांच सहयोगियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के साथ ही भांदवि की धारा 376 (बलात्कार) और अन्य संबद्ध धाराओं के तहत तीन अलग-अलग FIR दर्ज की गयी हैं।
उन्होंने बताया है कि मंगलवार को दर्ज हुए ये केस नौकरी का झांसा देकर इंदौर में अलग-अलग समय पर तीन किशोरियों के यौन शोषण के आरोपों से संबंधित हैं। दीक्षित ने बताया है कि, 'नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण केस में पहले भोपाल में अलग-अलग FIR दर्ज की गयी थीं। अब स्थानीय स्तर पर तफ्तीश के लिए तीन केस इंदौर पुलिस को भेजे गए हैं। लिहाजा इंदौर में औपचारिक तौर पर FIR पंजीबद्ध की गयी हैं।'
थाना प्रभारी ने बताया है कि आने वाले दिनों में इंदौर पुलिस की एक टीम पीड़ित लड़कियों के बयान रिकॉर्ड करेगा। इसके साथ ही, न्यायिक हिरासत के तहत जबलपुर के एक जेल में कैद प्यारे मियां को पेशी (प्रोडक्शन) वॉरंट के आधार पर इंदौर लाकर उससे आरोपों के संबंध में पूछताछ की जायेगी।
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