भोपाल: दिनों दिन बढ़ती जा रही कारोबारी खनन से जुड़े मामले में हर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है. वहीं मध्यप्रदेश सरकार ने बीते बुधवार यानी 4 मार्च 2020 को बीजेपी विधायक एवं खनन के बड़े कारोबारी संजय पाठक को स्वीकृत दो लौह अयस्क खदानों को बन्द करने के आदेश जारी कर दिेये हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाठक पर इलज़ाम है कि उसने कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्यप्रदेश की कांग्रेस नीत सरकार को गिराने के लिए कुछ विधायकों को बहलाया फुसलाया और हरियाणा की एक होटल में ले जाने के लिए किये गये चार्टेड प्लेन एवं वहां ठहरने के लिए पैसे का बंदोबस्त किया.
मिली जानकारी के अनुसार इस बात का पता चला है कि संजय पाठक की खदानों को बंद करने के बारे में पूछे गये सवाल पर जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने कहा कि हां, मैंने मेसर्स निर्मला मिनरल्स को स्वीकृत सिहोरा में दो लौह अयस्क की खदानों को आज तुरंत बन्द करने के आदेश जारी कर दिये हैं. जंहा इस बात को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुपालन में जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील के ग्राम अगरिया खसरा नंबर 1093 और दुबियारा खसरा नंबर 628/1, पर मैसर्स निर्मला मिनरल्स को स्वीकृत लौह अयस्क की खदानों को पुनः बन्द करने के आदेश जारी कर दिया गया है.
जंहा इस बात का खुआसा हुआ है कि वनमंडलाधिकारी जबलपुर के सात जून 2019 के पत्र के अनुसार उक्त भूमियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन मई 2019 को आदेश पारित कर खनन बंद करने के लिए निर्देशित किया है. उक्त आधार पर कलेक्टर जबलपुर द्वारा 10 जून 2019 को आदेश जारी कर खनन पर रोक लगा दी गई थी. पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर तथा महाधिवक्ता से प्राप्त अभिमत के आधार पर कलेक्टर द्वारा अपने 18 अगस्त 2019 के आदेश से स्थगन आदेश जारी कर अपने 10 जून 2019 के पूर्व आदेश पर रोक लगा दी गई.
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