शिवराज सरकार ने जारी की नवरात्रि की गाइडलाइन, बस इन्हे होगी गरबा के आयोजन की अनुमति

शिवराज सरकार ने जारी की नवरात्रि की गाइडलाइन, बस इन्हे होगी गरबा के आयोजन की अनुमति
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भोपाल: देश में पर्वो का सीजन आरम्भ हो चुका है तथा कोरोना के मामलों की रफ़्तार भी कम है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की यदि बात करें तो सरकार ने कोरोना के प्रतिबंधों में जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने जनता को राहत के रूप में इस बार गरबे खेलने की अनुमति दे दी है। इस बार नवरात्रि में गली मोहल्लों में गरबा खेला जा सकेगा, मगर व्यापक स्तर पर होने वाले कमर्शियल गरबा पर इस बार भी पाबंदी लगा दी गई है।

वहीं कोचिंग सेंटर्स एवं जिम भी आने वाली 15 अक्टूबर से पूरी सौ फीसदी क्षमता के साथ खुल जाएंगे। इसी के ही साथ शहरों में इस बार भी दुर्गा पंडाल तो लगेंगे मगर चल कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना की वजह से राज्य में जारी प्रतिबंध पर सरकार ने कुछ छूट दे दी है। मंगलवार देर शाम हुई शिवराज मंत्रीमंडल की वर्चुअल मीटिंग में कोरोना के नए दिशा-निर्देश पर मुहर लगाई गई है। इस बार नवरात्रि में दुर्गा पंडाल लगाने की अनुमति दे दी गई है, मगर इसमें कोरोना दिशा-निर्देश का पालन करना होगा। हालांकि चल समारोह को किसी प्रकार की मंजूरी नहीं रहेगी।

इसके साथ ही सरकार ने कॉलोनियों एवं सोसायटी में गरबा खेलने की इजाजत दे दी है, मगर कमर्शियल गरबा पर पाबंदी रहेगी। डीजे एवं बैंड रात 10 बजे तक बजाए जा सकेंगे। कोचिंग क्लास एवं जिम 100% क्षमता के साथ खोलने पर मंत्रीमण्डल ने मुहर लगा दी। 15 अक्टूबर के पश्चात् कोचिंग सेंटर्स 100% क्षमता एवं स्टेडियम 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे।

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