केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास उच्च न्यायालय ने लगाई 4 सप्ताह की रोक

केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास उच्च न्यायालय ने लगाई 4 सप्ताह की रोक
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चेन्नई केंद्र सरकार द्वारा स्लाॅटर हाउस के लिए मवेशियों की खरीदी और बिक्री को प्रतिबंधित किए जाने के अधिसूचना पत्र को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई बेंच ने रोक लगाई है। उच्च न्यायालय ने 4 सप्ताह में राज्य सरकार और केंद्र सरकार से उत्तर मांगा है। उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की गई है। उसमें यह बात शामिल की गई है कि यह तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह क्या खाए या फिर क्या न खाए।

गौरतलब है कि सरकार ने बूचड़खानों हेतु मवेशियों को खरीदने और विक्रय करने पर नोटिफिकेशन जारी कर रोक लगा दी है। केंद्रीय मंत्री एम वैंकेया नायडू ने कहा कि मवेशियों के विक्रय पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध को लेकर राज्य सरकार और कारोबारी संगठनों द्वारा कुछ परेशानियां उठाई गई हें। इस तरह का सूचना पत्र जारी होने के बाद 13 रिप्रेजेंटेशन उन्हें प्राप्त हुए हैं।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के फरमान पर जिस तरह से विरोध हो रहा है। जिस तरह से बीफ फेस्टिवल आयोजित हो रहे हैं उनमें संशोधन किए जाने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं मवेशी की परिभाषा को परिवर्तित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार भैंस को मवेशी की परिभाषा से बाहर कर सकती है।

इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वे नोटिफिकेशन का विरोध करेंगे। यह तो लोकतंत्र के ही विपरीत है दूसरी ओर यह बात सामने आई है कि मद्रास राज्य सरकार मवेशी की परिभाषा को बदलना चाहती है।

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