मद्रास हाईकोर्ट ने यूट्यूबर सवुक्कू शंकर के खिलाफ हिरासत आदेश रद्द किया, दिए रिहाई के निर्देश

मद्रास हाईकोर्ट ने यूट्यूबर सवुक्कू शंकर के खिलाफ हिरासत आदेश रद्द किया, दिए रिहाई के निर्देश
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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने विवादास्पद यूट्यूबर सावुक्कु शंकर के खिलाफ हिरासत आदेश को पलट दिया है और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति शिवगनम की पीठ ने शंकर पर लगाए गए गुंडा अधिनियम के आवेदन को भी रद्द कर दिया। यह फैसला शंकर की मां कमला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जवाब में आया है।

48 वर्षीय शंकर को 4 मई को एक यूट्यूब साक्षात्कार के दौरान महिला पुलिस अधिकारियों के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा, थेनी पुलिस ने गिरफ्तारी के समय उनके खिलाफ गांजा रखने का मामला भी दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की तीखी आलोचना की, तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए निवारक निरोध कानूनों के दुरुपयोग के प्रति आगाह किया। न्यायालय ने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाइयां समाज को "औपनिवेशिक युग" में वापस ले जा सकती हैं। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि सत्ता में बैठे लोगों को सहिष्णुता विकसित करनी चाहिए तथा मीडिया की टिप्पणियों पर अति प्रतिक्रिया करने से बचना चाहिए।

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने 12 मई को शंकर के विरुद्ध जारी किए गए निवारक निरोध आदेश को निरस्त कर दिया। शंकर ने आरोप लगाया है कि उनके विरुद्ध मामले खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा रचे गए थे। गुरुवार को जब शंकर को कुलीथराई न्यायालय लाया गया तो उन्होंने कहा, "डीएमके सरकार मुझसे डरती है। उदयनिधि स्टालिन मुझसे डरते हैं, और इसीलिए मेरे विरुद्ध नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं।" अपनी रिहाई के बावजूद, शंकर पर अभी भी तमिलनाडु में दर्ज विभिन्न मामलों में कई अन्य आरोप हैं।

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