मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 2 मई को राज्य में रहेगा सम्पूर्ण लॉकडाउन

मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 2 मई को राज्य में रहेगा सम्पूर्ण लॉकडाउन
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नई दिल्ली: देश में इस समय कई राज्यों में चुनाव का दौर चल रहा है वही मद्रास उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने शुक्रवार को 2 मई को तमिलनाडु तथा पुडुचेरी में मतगणना के दिन पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिवक्ता अजय फ्रांसिस लोयोला की ओर से की गई एक अपील को स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय ने उम्मीद व्यक्त की कि राजनीतिक दल, मीडिया के लोग और नागरिक 2 मई को विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।

साथ ही उच्च न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक दलों के नेता अपने ओहदे को देखते हुए पटाखे फोड़ने वाले कार्यकर्ताओं को रोकेंगे। इससे पूर्व बृहस्पतिवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए तुरंत कदम उठाने में कथित लापरवाही को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए हैरानी व्यक्त की थी कि वो 14 माहों से कर क्या रही थी। चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी ने बताया कि विशेषज्ञ सलाह पर काम करने की आवश्यकता है, न कि तदर्थ आधार पर।

वहीं तमिलनाडु सरकार ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय को बताया था कि प्रदेश में 6 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना से एक दिन पहले शनिवार को लॉकडाउन लगाने की कोई जरुरत नहीं है, क्योंकि एक मई को पहले ही मई दिवस के अवसर पर अवकाश है। साथ ही कहा कि रविवार को प्रदेश में पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा, किन्तु दो मई को रविवार के दिन मतगणना से संबंधित किसी भी शख्स के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसमें अधिकारी, उम्मीदवार तथा मतगणना एजेंट भी सम्मिलित हैं।

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