ठाणे: महाराष्ट्र की एक अदालत ने हाल ही में कुछ ऐसा फैसला लिया है कि जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी दरअसल इस मामले में एक नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप से 32 वर्षीय एक व्यक्ति को बरी कर दिया गया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रहा था इसी के चलते उसे बरी कर दिया गया। आप सभी को बता दें कि अतिरिक्त सत्र के न्यायाधीश केडी शिरभाते ने बीते तीन अगस्त को यह आदेश सुनाया था, हालाँकि इसकी प्रति आज यानी मंगलवार को जारी की गई है।
अभियोजन पक्ष का कहना है कि ठाणे शहर के लोकमान्य नगर के निवासी ने नौ अप्रैल 2014 को उसके पड़ोस में रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी के साथ अश्लील हरकत की थी। वहीं उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 509 और पोक्सो अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। आदेश में न्यायाधीश ने कहा, 'प्राथमिकी 11 अप्रैल 2014 को दर्ज की गई और पीड़िता का बयान सात मार्च 2016 को दर्ज किया गया। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जांचकर्ताओं ने मामले की जांच सही तरीके से नहीं की और अदालत के समक्ष तथ्य उचित तरीके से पेश भी नहीं किए गए। पीड़िता के बयान की पुष्टि करने वाले साक्ष्यों के बिना, केवल उसके बयान पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा।'
इसके अलावा उन्होंने आदेश में यह भी कहा कि, 'मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करते हुए, कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने में नाकाम रहा है, आरोपी बरी किए जाने का हकदार है।' इस तरह फैसला सुनाते हुए आरोपी को बरी कर दिया गया।
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