मुंबई: महाराष्ट्र के बीड जिले की परली कोर्ट ने 2008 के एक मामले में महारष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है. दरअसल, वर्ष 2008 में MNS कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के समर्थन में परिवहन निगम की बसों पर पत्तरबाज़ी की थी. इस संबंध में केस दर्ज किया गया था. अब इसी मामले को लेकर अदालत ने MNS प्रमुख के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.
जानकारी के मुताबिक, परिवहन निगम बसों पर पथराव के मामले की सुनवाई अदालत में शुरू होने के बाद राज ठाकरे को अदालत में पेश होने के लिए कहा जाता था. हालांकि राज ठाकरे किसी भी सुनवाई में पेश नहीं हुए. जमानत के बाद भी जब राज ठाकरे लगातार तारीखों पर हाजिर नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया.
इससे पहले, कोर्ट ने 10 फरवरी को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. इसके बाद 13 अप्रैल तक कोर्ट के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन राज ठाकरे 13 अप्रैल तक कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए. अब इस मामले में परली अदालत ने राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. बता दें कि, इन दिनों राज ठाकरे लाउडस्पीकर पर दिए गए अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं और राज्य की उद्धव सरकार से उनका टकराव चल रहा है.
शिक्षा, देश की प्रगति को गति देने के लिए सबसे शक्तिशाली उत्प्रेरक: नायडू
राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी तेज़, लाडनूं में आयोजित किया गया 'योगोत्सव'
पेपर लीक होने के चलते हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द, SIT करेगी जांच, दोबारा होगी एग्जाम