मुंबई: कोरोना से देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित है हालाँकि अब यहाँ संक्रमण के मामलों में कमी देखने क मिल रही है। आप सभी को बता दें कि इसके बाद भी राज्य में कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए है। जी दरअसल यहाँ लॉकडाउन जैसी पाबंदियों 1 जून तक लगी हुई है और अब इन पाबंदियों को और सख्त किया गया है। जी दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने अब ट्रेवल संबंधी नया दिशा-निर्देश जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार अब किसी भी दूसरे राज्य से महाराष्ट्र में दाखिल होने वाले व्यक्ति को RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट को दिखाना अनिवार्य किया जा चुका था।
आपको याद हो तो इससे पहले कोरोना से प्रभावित गंभीर राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के लिए RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य थी। अब जारी हुए नए नियम के मुताबिक यह रिपोर्ट राज्य में प्रवेश करने से 48 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि पहले सिर्फ कोरोना प्रभावित गंभीर राज्यों के लोगों को महाराष्ट्र में प्रवेश के लिए यह रिपोर्ट अनिवार्य थी। जी दरअसल कई राज्यों में RT-PCR की रिपोर्ट आने में देर लगती है, इस वजह से ऐसे व्यक्ति जिनकी RT-PCR की रिपोर्ट पेंडिंग है और वे रेल या हवाई जहाज से राज्य में दाखिल होते हैं, उन्हें महाराष्ट्र में अपने गंतव्य तक जाने की अनुमति होगी।
इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बिना टेस्ट कराए राज्य में आ जाता है तो उन्हें आगमन के बाद आरटीपीसीआर या एंटीजिन टेस्ट कराना होगा। यह नियम रेल और हवाई यात्रियों के लिए हैं। इसी के साथ सड़क से आने वाले यात्रियों के लिए क्या नियम है, यह अब तक स्पष्ट नहीं है।
जेल में दुबला हो गया बाहुबली मुख़्तार अंसारी, 40 दिन में 8 किलो घटा वजन
महाराष्ट्र: COVID-19 से 6 दिन के भीतर मिली पुलिसकर्मी और पत्नी को मौत
ऑस्ट्रेलिया में पहली बार पिंक बॉल टेस्ट खेलेगी भारतीय महिला टीम, BCCI ने किया ऐलान